6) उपहार के रूप में प्राप्त क्रिप्टो टैक्सेबल होगा: यदि आप क्रिप्टोकरेंसी या किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल असेट्स गिफ्ट के रूप में प्राप्त होती है तो वह टैक्सेबल क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अहम तथ्य होगा।
Tax on Cryptocurrency: ऐसे कैलकुलेट करें क्रिप्टो टैक्स, 30 हजार के प्रोफिट पर कितना लगेगा कर
डीएनए हिंदीः अप्रैल 2022 से, केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax on Cryptocurrency) की घोषणा की थी। जिसमें कहा गया था कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स (Virtual Digital Assets) के ट्रांसफर से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अहम तथ्य होने वाली किसी भी इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। एक अप्रैल से क्रिप्टाे टैक्स (Crypto Tax) लागू हो चुका है। जानकारों की मानें तो 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टो असेट्स से इनकम पर फ्लैट 30 फीसदी टैक्सेशन लागू हो चुका है। इसके लिए इनकम क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अहम तथ्य टैक्स (Income Tax) भरने वाले फॉर्म में भी इसकी व्यवस्था की गई है। अभी कई क्रिप्टो निवेशकों को अभी तक इस टैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आज हम क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अहम तथ्य आपको क्रिप्टो टैक्स लेकर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
crypto पर सरकार कैसे वसूलेगी टैक्स और क्या पूरे क्रिप्टो निवेश पर देना होगा कर? जानिए इससे जुड़े हर सवाल का जवाब
बिजनेस डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में अब डिजिटल ऐसेट (इसमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल) पर भी टैक्स लगेगा। क्रिप्टोबाजार में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों ने इस कदम का स्वागत किया क्योंकि यह देश में लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य को एक तरह से कानूनी दर्जा देता है। हालांकि, इसके बाद वित्त मंत्री ने जब कहा कि सभी क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत तक का भारी कर लगेगा, तो ये कई लोगों को निराश कर गया। दरअसल यह म्युचुअल फंड या यहां तक कि शेयरों से होने वाली आय पर आप जितना भुगतान करते हैं, उससे भी कहीं अधिक है।
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डीएनए हिंदीः अप्रैल 2022 से, केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax on Cryptocurrency) की घोषणा की थी। जिसमें कहा गया था कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अहम तथ्य असेट्स (Virtual Digital Assets) के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। एक अप्रैल से क्रिप्टाे टैक्स (Crypto Tax) लागू हो चुका है। जानकारों की मानें तो 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टो असेट्स से इनकम पर फ्लैट 30 फीसदी टैक्सेशन लागू हो चुका है। इसके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वाले फॉर्म में भी इसकी व्यवस्था की गई है। अभी कई क्रिप्टो निवेशकों को अभी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अहम तथ्य तक इस टैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आज हम आपको क्रिप्टो टैक्स लेकर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
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